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Haryana: नए कानून के तहत प्रदेश में फरीदाबाद में दर्ज हुआ पहला केस, पुलिस को करनी पड़ रही माथापच्ची

Mon, 01 Jul 2024 11:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो/संवाद, चंडीगढ़/हिसार/करनाल/रोहतक

सार

चरखीदादरी में पहले दिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। हिसार और फतेहाबाद में पुरानी धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस को माथापच्ची करनी पड़ रही है। 
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Fir demo - फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
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देशभर में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहले दिन प्रदेश में 30 मामले दर्ज किए गए हैं। औसतन हरियाणा में रोजाना 300 के करीब एफआईआर दर्ज की जाती हैं। नए कानून के तहत पहला केस फरीदाबाद के डबुआ थाना में दर्ज हुआ। यहां कांग्रेसी नेता ज्योतेंद्र भड़ाना उर्फ रिंकू के छोटे भाई कुनाल भड़ाना (32) की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार देर रात डबुआ स्थित मस्जिद चौक पर हुई वारदात को कार से आए चार बदमाशों ने अंजाम दिया। नए कानूनों को लेकर अभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

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पुलिस को काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नए कानून लागू होने के बावजूद फतेहाबाद और हिसार में पुरानी धाराओं के तहत ही केस दर्ज कर दिया गया। चरखीदादरी में पहले दिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उधर, सोमवार को प्रदेशभर के 378 पुलिस थानों और सभी जिला जेलों में नए कानूनों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम हुए।

सोनीपत में तड़के 3:04 बजे दर्ज हुआ मामला
सोनीपत में तड़के 3:04 बजे पहला केस दर्ज हुआ। गांव बड़वासनी निवासी एएलएम मंजीत ने सोनीपत सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शिकायत के समाधान के लिए रात करीब 12:25 बजे वह अपनी बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ जा रहा था। वह जब भठगांव व रतनगढ़ के बीच पहुंचा तो सड़क पर खड़े तीन-चार युवकों ने पिटाई कर मोबाइल और बाइक लूट ली।
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जांच अधिकारी बोले- हमें आदेश है कि घटना एक जुलाई से पुरानी तो पुराने कानून के तहत दर्ज कर सकते हैं मामला
फतेहाबाद के साइबर क्राइम थाना में पुराने कानून के तहत ही धोखाधड़ी व चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। मामला हिजरावां खुर्द निवासी रमेश सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ। रमेश ने शिकायत दी कि कोई व्यक्ति 1 जून को उसका मोबाइल चोरी करके ले गया। मोबाइल से मिले दस्तावेज और नंबर के आधार पर साइबर अपराधी ने एक लाख रुपये निकाल लिए। साइबर क्राइम थाना के जांच अधिकारी सोहन सिंह का कहना है कि उन्हें निर्देश है कि घटना अगर एक जुलाई से पहले की है तो पुराने कानून के अनुसार मामला दर्ज कर सकते हैं।

हिसार में मारपीट मामले में पुरानी धाराओं में केस दर्ज
हिसार में भी सोमवार को सिविल लाइन थाना में पुरानी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने रविवार को घायल के बयान दर्ज किए थे। उसके आधार पर पुरानी धाराओं के तहत मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में विद्यानगर के रहने वाले विनोद ने बताया था कि वह रविवार को मलिक के चौक के पास सब्जी लेने के लिए गए था। वहां पर बाइक पर तीन युवक आए और मारपीट की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुराना मामला होने के कारण पुरानी धाराओं में केस दर्ज किया गया।

नए कानून : पुलिस थानों और जेलों में हुए जागरूकता कार्यक्रम
तीन नए कानूनों की जानकारी देने के लिए सोमवार को प्रदेशभर के 378 पुलिस थानों और सभी जिला जेलों में जागरूकता कार्यक्रम हुए। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता को इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों को नए कानूनों के अनुरूप प्राप्त शिकायत के निस्तारण की निर्धारित समय सीमा के बारे में बताया।

हरियाणा में अब तक 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भारत सरकार के ‘आईगोट कर्मयोगी‘ पोर्टल के माध्यम से तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 17 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को फिजिकली प्रशिक्षित किया है।

इसके अलावा हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की ओर से 3314, बीपीआरएंडडी के सेंटर डिटेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ओर से 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है, जो लगातार पुलिस के जांच अधिकारियों को कानूनों के बारे में प्रशिक्षण देना जारी रखेंगे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के लिए बीपीआरएंड की ओर से द्विभाषीय पुस्तिका भी तैयार की गई है। इस पुस्तिका में नए आपराधिक कानूनों को बहुत ही सरल तरीके से परिभाषित किया गया है और यह पुस्तिका आम जन को वितरित की गई हैं। 

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