इन धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने युवती की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने सहित अनेक धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस पीआरओ विकास कुमार के अनुसार आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 354, 354ए, 367, 506, 34 और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
घटना के बाद डीएसपी ने सूचना एसपी को दी। इसके बाद एसपी ने सभी ऑटो से पर्दे हटाने के निर्देश जारी कर दिए, ताकि शहर में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके बाद पुलिस द्वारा जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और पर्दे लगे ऑटो को रोककर न केवल उनके पर्दे हटवाए गए, बल्कि चालान भी काटे गए।
महिला डीएसपी की सतर्कता से बची युवती
महिला डीएसपी भारती डबास की सूझबूझ और सतर्कता के चलते युवती की जान बच गई। यदि उस समय भारती डबास वहां से न जा रही होतीं या उन्हें आवाज सुनाई न देती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसी प्रकार के मामलों में पुलिस को पहले से ही संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शहर में बिना नंबर वाले और काली फिल्म लगे वाहन भी बहुत घूम रहे हैं। ये भी कभी इस तरह की बड़ी घटना का सबब बन सकते हैं।
काला पर्दा लगा ऑटो दिखने पर पुलिस को दें सूचना
शहर में सभी ऑटो चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि ऑटो से पर्दे या तिरपाल हटा लिए जाएं। साथ ही आमजन से भी अपील है कि अगर उन्हें काला पर्दा लगा ऑटो दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। - भारती डबास, डीएसपी, हिसार।