हरियाणा के हिसार में अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक गोयल की अदालत ने दोषी शास्त्री नगर निवासी अजय उर्फ बिट्टु, अक्षय, राहुल और राहुल उर्फ अर्जुन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अजय पर एक हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
अदालत ने दो नाबालिग पीड़ितों को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना के तहत मुआवजा देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा की है। इस मामले में कुल 24 गवाहों ने अपनी गवाहियां दर्ज करवाई। इस संबंध में सदर थाना पुलिस ने 26 अक्टूबर 2018 को आजाद नगर निवासी फोटोग्राफर बीरभान की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी गई शिकायत में बीरभान ने बताया था कि 25 अक्तूबर को शास्त्री नगर निवासी रवि व गंगवा गांव निवासी कालू उर्फ रवि के साथ बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। जब छात्रावास नहर के समीप पहुंचा तो पीछे से एक गोली व आगे से दो गोली चली। इसके बाद बाइक रोकी तो उक्त लोग खड़े थे। बाद में रवि व कालू भाग गए और उक्त लोगों ने बाइक से टक्कर मारी। बाद में छात्रावास में जाकर अपनी जान बचाई थी।