पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने पांचों जिलों में सभी पासपोर्ट का फिर से सत्यापन कराने का निर्देश जारी किया है। उन्होने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि 2018 से अब तक जारी किए गए पासपोर्ट का रिकॉर्ड रीजनल पासपोर्ट कार्यालय से प्राप्त करेंगे। जिला स्तर पर सभी पासपोर्ट की गहनता से पुन: तस्दीक करवाई जाए। अनियमितता मिलने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके लिए जिला स्तर पर अलग से टीम का गठन किया जाए। हिसार रेंज में जिला हिसार, हांसी (पुलिस जिला), फतेहाबाद, सिरसा और जींद को शामिल किया गया है।
पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने कहा कि फतेहाबाद के टोहाना मे फर्जी पासपोर्ट के मामले मे दर्ज मुकदमों मे जांच कर रही एसआईटी की जांच मे स्पष्ट हो चुका है कि पासपोर्ट सत्यापन के लिए गवाहों को थाना में बुलाकर खानापूर्ति की जाती रही है। भरोसेमंद लोगों पर विश्वास करके रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती रही है।
तस्दीक के तौर पर शिक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रिहायसी प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज जांचने होते हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन आवेदक के पते पर जाकर सत्यापन करना होगा। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस कर्मचारी अथवा बीट इंचार्ज पासपोर्ट आवेदक के घर पर जाकर टैबलेट के माध्यम से एम-पासपोर्ट का उपयोग करते हुए तसदीक करेंगे।
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए संबंधित गांव, कस्बे, शहर में सरपंच, पंच, एमसी या अन्य गणमान्य व्यक्तियों को गवाह के तौर पर रखा जाए। गवाहों को पुलिस थाना बुलाकर सत्यापन न किया जाए। शिक्षा प्रमाण पत्रों की स्कूल के रिकॉर्ड से तसदीक कराएं। रिहायशी प्रमाण पत्र को भी आवश्यकतानुसार शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए।