हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय तेवतिया की अदालत ने व्यक्ति को बाइक पर लिफ्ट देकर नकदी और मोबाइल फोन छीनने के मामले में हांसी की दयाल कॉलोनी के विराट नगर में रहने वाले दोषी संजू को पांच साल की सजा सुनाई है। सजा के अतिरिक्त 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस संबंध में हांसी शहर में 15 जून 2021 को केस दर्ज किया था।
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जमालपुर गांव निवासी ओमप्रकाश ने बताया था कि 15 जून 2021 की सुबह गांव से हांसी शहर आया था। शहर में बाइक का रिम खरीदना था। बस अड्डे पर उतरकर हिसार रोड पर एक एजेंसी पर पहुंचा। एजेंसी संचालक ने कहा कि हमारे यहां पर नए रिम हैं, पुराने रिम लेने हैं तो आंबेडकर चौक पर जाओ।
चौक पर जाने के लिए उसने एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी। वह उसे कोर्ट के पीछे झाड़ियों में ले गया और पांच हजार रुपये व मोबाइल छीन कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।