हिसार। कैंप चौक पर कूड़े में आग लगाने वाले एक दुकानदार पर नगर निगम प्रशासन ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने के लिए दुकानदार को नोटिस भेज दिया गया है। तीन दिन में दुकानदार को जुर्माना राशि जमा करवानी होगी। सुबूत के तौर पर दुकानदार की वीडियो और फोटो भी जुटाई गई है।
दरअसल, मुख्य सफाई निरीक्षक सुभाषचंद्र सैनी और सहायक सफाई निरीक्षक सुरेंद्र कुमार कैंप चौक पर निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान पाया गया कि कैंप चौक के पास सुरेश कुमार नामक दुकानदार कूड़ा-कर्कट बाहर निकालकर उसमें आग लगा रहा था। अधिकारियों ने दुकानदार की फोटो खींच ली और वीडियो बनाकर नगर निगम कमिश्नर को सुबूत के तौर पर सौंपी। कमिश्नर ने दुकानदार पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने के आदेश दिए। इसके बाद सफाई शाखा की ओर से दुकानदार को पांच हजार जुर्माना भरने के लिए नोटिस दिया गया है।
कूड़े में आग लगाना है गैरकानूनी काम
अधिकारियों के अनुसार 4(2) ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत कूड़े के ढेर में आग लगाना गैरकानूनी काम है। ऐसा करने वाले पर एक्ट के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों की मानें तो अब भविष्य में कूड़ा जलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इसी तरह जुर्माना वसूला जाएगा।
खुले में मलबा डालने पर भी लगाया जुर्माना
इसके अलावा निगम की टीम ने सेक्टर 16-17 में खुले में मलबा डालने पर दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन दोनों लोगों पर भी 500-500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।