अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने हत्या प्रयास के जुर्म में पटेल नगर के रवि उर्फ बांदर, संजय और कैमरी रोड के शास्त्री नगर के पवन कुमार को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उनको 6-6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने तीनों को दोषी माना है।
सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 6 जून 2012 को केस दर्ज किया था। वारदात वाले दिन पटेल नगर के भारत और अमित बाइक पर घर जा रहे थे। वे दिल्ली रोड स्थित सनसिटी से ड्यूटी खत्म कर साढे़ सात बजे पटेल नगर जा रहे थे। वे मॉडल टाउन में पहुंचे तो दो बाइक पर आए तीन-चार युवकों ने उन्हें रुकवाकर गोलियां चला दी थीं। इससे भारत गोलियां और अमित छर्रे लगने से घायल हो गया था। बाद में हमलावर फरार हो गए थे। उसके बाद घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। भारत ने पटेल नगर के रवि उर्फ बांदर, संजय धोबी, शास्त्री नगर के पवन और अन्य के खिलाफ हत्या प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कराया था।
जुगनू की हत्या में बंद था घायल का भाई
भारत ने पुलिस को बयान दिए थे कि हमलावर जाते हुए यह बोल गए कि हमने धर्मभाई जुगनू के कत्ल का बदला ले लिया। घायल ने कहा था कि एक महीना पहले जुगनू का कत्ल हो गया था। उसके कत्ल के इल्जाम में मेरा भाई जेल में बंद है।