फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

विधवा से लूट पर आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर 70 साल की विधवा महिला को बंधक बनाकर मारपीट, लूटपाट और छेड़छाड़ करने पर गांव मसूदपुर के 25 वर्षीय सुरेश कुमार को उम्रकैद और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे नौ अप्रैल को दोषी करार दिया था। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में 14 अप्रैल 2017 को बंधक बनाकर मारपीट, लूटपाट और छेड़छाड़ करने का केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नारनौंद की एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी चार बेटियां हैं और वे चारों शादीशुदा हैं। वह घर में अकेली रहती है। उसने शिकायत में बताया कि रात को डेढ़ बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो एक युवक गर्दन पकड़कर उसे अंदर घसीट लाया। मैंने विरोध किया तो युवक ने उसकी चेन तोड़ ली। फिर कुंडा बंद कर 1200-1300 रुपये और मोबाइल फोन लूट लिए। मैंने उसे पहचान लिया। वह मसूदपुर का सुरेश था। इतना ही नहीं उसने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की। वह बाद में फरार हो गया। नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने दोषी को लूटपाट की धारा 394 और 397 में उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने, घर में घुसकर हमला कर घायल करने पर धारा 450 और 325 के तहत 5-5 साल की कठोर कारावास की कैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, छेड़छाड़ करने पर धारा 354 के तहत तीन साल की कठोर कारावास की कैद व 2000 रुपये जुर्माने और बंधक बनाने की धारा 342 के तहत छह महीने की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें