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अदालत के आदेश पर पुलिस ने मैनेजर समेत दो के खिलाफ किया केस दर्ज

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अदालत के आदेश पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के अलावा हांसी निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पहले फाइनेंस कंपनी ने री लोन कर दिया और फिर धोखाधड़ी से उसे बिना बताए ही गाड़ी बेच डाली।
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इस संबंध में महजद गांव वासी समुंदर सिंह ने अदालत में इस्तगासा दायर किया था। अदालत में डाले गए इस्तगासे के अनुसार महजद निवासी समुंदर सिंह का कहना है कि 14 अक्तूबर 2013 में अर्बन एस्टेट टू स्थित एक फाइनेंस कंपनी से गाड़ी लोन पर ली थी। 24 जनवरी 2015 को गाड़ी की सारी किस्त चुका दी और गाड़ी मेरे नाम हो गई। जब आखिरी किस्त चुकाई तो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर विक्रम ने कहा कि समय पर किस्त चुकाने पर कंपनी की तरफ से ऑफर है। कंपनी खुश होकर आपको व्यापार के लिए भी लोन दे सकती है। पीड़ित का कहना है कि मैनेजर की बातों में आ गया और व्यापार के लिए 9 लाख के लिए लोन ले लिया। उस दौरान उसको खाली चेक भी दिए। चार अक्तूबर 2017 को अंबाला से गाड़ी में समान लोड कर अहमदाबाद के लिए निकला। हांसी पहुंचने पर गाड़ी की सर्विस करवाई। अगले दिन चालक प्रवीन ने कहा कि जहां से सामान लोड किया है, वहीं से दो युवक आए हैं और कह रहे हैं कि उन्हें जयपुर जाना है। वे भी साथ में जा रहे हैं। छह अक्तूबर को चालक प्रवीन ने फोन कर बताया कि वह शाहपुर टोल नाके के पास पहुंचा। जो गाड़ी में साथ आए, उन्होंने फोन कर अपने और साथी बुला लिए। आरोप है कि उन्होंने चालक प्रवीन को पिस्तौल दिखाकर उसे सुनसान जगह उतारकर गाड़ी ले गए। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी ने पहले उसे धोखाधड़ी से और लोन दे दिया और फिर गाड़ी हड़प ली। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मैनेजर और हांसी निवासी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
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