हिसार। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगाने और उसके साथ गलत काम करने के मामले में आरोपी आलोक को दोषी करार दिया है। अदालत इस मामले में सजा 3 अक्तूबर को सुनाएगी।
यह मामला जनवरी 2021 का है। सिविल लाइन थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 25 जनवरी 2021 को पीड़िता के परिजन काम पर गए हुए थे। इस दौरान आरोपी आलोक ने करीब 15 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को सकुशल बरामद किया। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।