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रिश्वत मामला : हाईकोर्ट से डीसीओ सुरेश चौधरी को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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हिसार। रिश्वत मामले में फंसे ड्रग कंट्रोल अधिकारी (डीसीओ) सुरेश चौधरी की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका पर कोई फैसला नहीं हो सका। अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। फिलहाल अदालत ने सुरेश चौधरी को मामले में शामिल जांच होने के आदेश दिए हैं।
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वहीं सरकारी वकील को अदालत ने कहा कि सुरेश चौधरी की अग्रिम जमानत पर जवाब दें। मामले में जांचकर्ता सिरसा विजिलेंस में इंस्पेक्टर अनिल सोढी का कहना है कि अब सुरेश चौधरी की वायस सैंपलिंग के लिए नमूना मधुबन भेजेंगे। उल्लेखनीय है कि सुरेश चौधरी की अग्रिम जमानत की याचिका को हिसार सेशन कोर्ट खारिज कर चुकी है। ब्यूरो
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