एडीजे आरके जैन की अदालत ने गांव चौधरीवास के पंचमुखी पेट्रोल पंप पर डाका डालकर नकदी और एक बाइक लूटने के जुर्म में पांच युवकों को सात-सात साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उनको एक-एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषियों में मंगाली का महाबीर, जाखोद खेड़ा का सोनू और कैमरी के मांगेराम, राहुल और गौरीशंकर शामिल हैं।
सदर थाना पुलिस ने इस बारे में 8 अप्रैल 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात साढे़ बारह बजे चार-पांच नकाबपोश पीछे से दीवार फांदकर पेट्रोल पंप की चारदीवारी में कूद गए थे। वहां चारपाई पर बैठकर टीवी पर प्रोग्राम देख रहे कारिंदे अनूप और सुभाष को उन्होंने असलाह के बल पर डरा-धमकाकर अनूप से सात-आठ हजार रुपये व मोबाइल फोन और सुभाष से 400 रुपये व मोबाइल फोन छीन लिए थे। फिर वे उनको बाथरूम के आगे खड़ा करके पर्स छीनकर उनके खड़े बाइक को लेकर सिवानी की तरफ फरार हो गए थे। सदर थाना पुलिस ने इस बारे में डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।