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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 17 हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में अग्रोहा थाने में 24 जुलाई 2107 को केस दर्ज हुआ था।
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जिले के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि कुलदीप उसे आते-जाते घूरता रहता था। 24 जुलाई 2017 को जब वह कहीं जा रही थी तो कुलदीप ने उसको पीछे से पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और जबरदस्ती घर ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। जब उसने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू किया तो डंडे से उसकी पिटाई की। किसी तरह वह वहां से भाग आई और उसने परिजनों को अवगत कराया। परिजनों के साथ जाकर मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग से दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट, पिटाई करने, जातिसूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने संबंधी धाराओं में मामला दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले कुलदीप को 16 फरवरी को दोषी करार दिया था।
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किन धाराओं में क्या सजा
धारा - सजा - जुर्माना
323 - 6 माह - 00
342 - 1 साल - 00
376 - 10 साल - 5000 रुपये
506 - 2 साल - 2000 रुपये
पोक्सो - 10 साल - 5000 रुपये
एससी-एसटी - आजीवन - 5000 रुपये
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