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बिना मास्क बाहर घूमने पर 500 तो टीकाकरण न कराने पर कटेगा 5000 रुपये का चालान

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हिसार। कोरोना ने एक बार फिर संकट के हालात बना दिए हैं। बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने वीरवार को नई गाइडलाइन जारी की। उन्होंने कहा कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत विवाह समारोह में अब 100 और अंतिम संस्कार में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आदेशों का उल्लंघन मिलने पर इंसीडेंट कमांडर जिम्मेदार होंगे। वहीं, बिना मास्क पर बाहर घूमने पर 500 और बिना वैक्सीनेशन वाले का सार्वजनिक स्थल पर मिलने पर 5000 रुपये का चालान होगा। हालांकि दूसरी डोज की तिथि लंबित होने पर चालान नहीं किया जाएगा।
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डीसी ने कोरोना की तीसरी लहर और उसके नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए इंसीडेंट कमांडर एवं एसएचओ की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इंसीडेंट कमांडर एवं एसएचओ अधीनस्थ क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर नियमित रूप से चेकिंग करना सुनिश्चित करें। डीआईजी बलवान सिंह राणा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना करें। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, तो वह शीघ्र अस्पताल में अपना चेकअप कराएं। हांसी की एसपी नितिका गहलोत ने कहा कि निर्देशों की पूरा तरह से पालना की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के अधिक से अधिक चालान किए जाएं। इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन भेजनी सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर उप-पुलिस अधीक्षक प्रियांशु दीवान, जोगिंद्र शर्मा, विनोद शंकर, नारायण चंद, राजबीर सैनी, सभी एसएचओ व इंसीडेंट कमांडर मौजूद रहे।
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