हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने घर बुलाकर 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी सूबे सिंह को 5 साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 5 दिन पहले दोषी करार दिया था। पुलिस ने इस संबंध में 21 सितंबर 2020 को नामजद के खिलाफ छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी बेटी सात साल की है। वह 20 सितंबर 2020 को काम से घर लौटी तो बेटी रोती मिली। पूछने पर उसने बताया कि वह दोपहर को घर के बाहर खड़ी थी। पड़ोस में रहने वाले सूबे सिंह ने इशारा कर अपने घर बुलाया। इसके बाद कमरे में ले गया और अश्लील हरकत की। बाद में 10 रुपये देकर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था।