हांसी से चंडीगढ़ जाने के लिए 225 रुपये के बजाय 230 रुपये का टिकट देने पर उपभोक्ता फोरम ने हरियाणा रोडवेज पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना रकम 45 दिन में अदा न करने पर पीड़ित पक्ष को दो हजार रुपये अगली याचिका दायर करने के लिए देने होंगे। उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन जगदीप सिंह की तीन सदस्यीय बैंच ने यह फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता जोगेंद्र ने इस मामले में हांसी सब डिपो के यातायात प्रबंधक, हिसार रोडवेज के महाप्रबंधक, स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और परिचालक जयदेव सिंह को पार्टी बनाया था।
हांसी के जींद चौक निवासी जोगेंद्र सिंह ने उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराए अपने परिवाद में बताया कि 23 अप्रैल 2019 को वह रोडवेज बस से चंड़ीगढ़ गए थे। परिचालक ने उन्हें 230 रुपये का टिकट दिया। उसी रात लौटे तो परिचालक ने उन्हें चंडीगढ़ से हांसी तक 225 रुपये का टिकट दिया। जिस पर उन्होंने 6 मई 2019 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। बाद में पता लगा कि परिचालक जयदेव सिंह को वह टिकट जारी किया था। जोगेंद्र सिंह ने यह टिकट फोरम में जमा कर दिया था। इसके बाद परिचालक जयदेव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उपभोक्ता फोरम ने चारों पार्टी पर 35 हजार का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना 45 दिन में जमा कराना होगा।