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Hisar News: लाल डोरे के 6,300 संपत्ति मालिकों को दिए सैंपल बिल, 180 लोगों ने दर्ज करवाई आपत्ति

Thu, 26 Dec 2024 08:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
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हांसी। शहर के लाल डोरे के 6,800 संपत्ति मालिकों में से 6,300 लोगों को सैंपल बिल दिए जा चुके हैं। 180 लोगों ने त्रुटियां दूर करवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाई हैं। त्रुटियां दूर करने का काम अगले सप्ताह से शुरू होगा।
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लाल डोरे के संपत्ति मालिकों को संपत्ति प्रमाणपत्र देने का काम कब से शुरू होगा यह अभी तय नहीं है। त्रुटियों को दूर करने के बाद ही संपत्ति प्रमाणपत्र देने का काम शुरू होगा। संपत्ति प्रमाणपत्र के लिए दो सप्ताह पूर्व सैंपल बिल बांटने का काम शुरू किया गया था। 25 दिसंबर तक काम पूरा किया जाना था। लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। करीब 500 सैंपल बिल वितरण करने का काम अभी बाकी है। इसे दो दिनों में पूरा किया जाएगा।
बता दें कि शहर के वार्ड 3, 4, 5, 7, 8, 9 व 10 का ज्यादातर हिस्सा लाल डोरे में आता है। इसमें करीब 6,800 संपत्तियां हैं। इन संपत्ति मालिकों को सैंपल बिल दिए गए हैं। जिसमें नाम, पता, जमीन का क्षेत्र व अन्य जानकारियां दर्ज हैं। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो संपत्ति मालिक उसे नगर परिषद पहुंच कर ठीक करवा सकते हैं। ताकी संपत्ति प्रमाणपत्र में कोई गलत जानकारी दर्ज न हो। वहीं नगर परिषद ने इन वार्डों की धर्मशालाओं में संपत्ति मालिकों की सूची भी चस्पा की थी। ताकी लोग देख सकें कि उनका नाम सूची में है या नहीं।
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आठ टीमों का गठन किया
बिल वितरण करने के लिए नगर परिषद ने आठ टीमों का गठन किया था। प्रत्येक टीम ने 4 से 5 सदस्य थे। हर टीम का इंचार्ज लिपिक को बनाया गया था। वहीं त्रुटियां दूर करवाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी का चेयरमैन नगर परिषद के वाइस चेयरमैन अनिल बंसल को बनाया गया था। जबकि सचिव जेई आदर्श को बनाया गया। छह पार्षद इसके सदस्य हैं। त्रुटियां दूर करवाने के लिए कमेटी के इन सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं।



पहली बार मिलेगा मालिकाना हक
नगर परिषद के क्षेत्र में लाल डोरे में काबिज संपत्ति धारकों को संपत्ति प्रमाणपत्र मिलने से काफी राहत मिलेगी। क्योंकि इससे पहले लाल डोरे में रहने वाले लोगों के पास मालिकाना हक के तौर पर सिर्फ नगर परिषद की एसेसमेंट थी। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण नहीं था। इसके चलते कई बार धोखाधड़ी करके लोग नगर परिषद में लाल डोरे की जमीन अपने नाम दर्ज करवा लेते थे। इस तरह के कई मामले भी पहले सामने आ चुके हैं। ऐसे में संपत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी होने का डर भी नहीं रहेगा।


दस वर्षों का स्वामित्व सिद्ध करना होगा
लाल डोरे में रहने वाले लोगों को संपत्ति प्रमाणपत्र लेने के लिए लोगों को 10 वर्षों का पानी व बिजली का बिल और 10 वर्षों से संपत्ति के अधिकार का प्रमाण दिखाना होगा। इसके अलावा जमीन खरीदने या बेचने से संबंधित प्रमाण भी दिखाना होगा। संपत्ति मालिक का मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे।




संपत्ति प्रमाणपत्र के लिए आपत्तियां ली गई हैं। फिर भी कोई वंचित रह गया है तो इसके लिए कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। जल्दी ही संपत्ति प्रमाणपत्र देने का काम शुरू किया जाएगा। - डॉ. सुरेश चौहान, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, हांसी।

राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर।संवाद

राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर।संवाद

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राजकुमार शर्मा सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर।संवाद

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