अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। हांसी बाजार में महिला की चेन तोड़कर ले जाने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सेशन जज प्रमोद गोयल की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपी हांसी के मालिया मंडी निवासी सोनू व नंद नगर निवासी दीपू उर्फ सूरज को दोषी करार दिया है। दोषियों को चार सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
मामले के अनुसार गांव खरड़ अलीपुर निवासी महिला बिमला देवी ने थाना शहर हांसी में 11 मार्च 2017 को शिकायत दी थी। अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि वह उस दिन बड़सी गेट बाजार में खरीददारी करने के लिए बाजार गई थी। इसी दौरान एक युवक उसके पास आया। झपटा मारकर गले से सोने की चने तोड़ ली। वह कुछ समझ पाती कि युवक सड़क के दूसरी ओर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। बाइक को उसका साथी पहले से ही स्टार्ट किए हुए खड़ा था। महिला ने चेन तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए शोर मचाया लेकिन दोनों भाग गए। महिला की शिकायत के आधार पर शहर थाना पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर 22 अगस्त को दोनों आरोपियों को गांव सैनीपुुुरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। दोषियों के पास से महिला से छीनी हुई चेन भी पुलिस ने बरामद कर ली थी।