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हरियाणा: आज से लोगों के लिए ये 5 नए गिफ्ट

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हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए साल पर प्रदेश के 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को तोहफा देते हुए हर महीने बिजली के बिल में 100 रुपये की छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए एक महीने की छूट भी दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा गोहाना रैली में की गई घोषणाओं के अनुसार, एक जनवरी से राज्य में बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन भी 1000 रुपये महीना दी जाएगी और कई अन्य घोषणाओं पर भी नए साल के पहले दिन से अमल लागू हो जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं की एक महीने में 800 यूनिट तक बिजली खर्च होती है, उन्हें हर महीने 100 रुपये छूट दी जाएगी। चूंकि बिल दो महीने का एक साथ आता है इसलिए एक बिल पर 200 रुपये की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर बोझ पडे़गा, जिसे प्रदेश सरकार अपने बजट से पूरा करेगी।

इस साल नहीं बढ़ेगी बिजली दरें
मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। निगमों ने आयोग के पास वार्षिक राजस्व जरूरत में भी यही मांग की है। पिल्लर बाक्स प्रणाली के विरोध पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्वैच्छिक है। जो गांव या क्षेत्र चाहेंगे, वहीं पिल्लर बाक्स लगेगा। अगर पिल्लर बाक्स लगेगा तो उपभोक्ताओं को 30 फीसदी की बिजली बिलों पर छूट मिलेगी।
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आज से लागू हुईं घोषणाएं

बुढ़ापा, विधवा, विकलांग पेंशन........................1000 रुपये
सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा........................2000 रुपये
पुलिस, जेल मुलाजिमों का वेतन बढ़ा........................7000 रुपये
निकाय सफाई कर्मचारियों का वेतन........................8100 रुपये
चौकीदारों का मानदेय........................3500 रुपये
अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को मदद........................500 रुपये
किसान, मजदूर की मौत पर मुआवजा........................5 लाख रुपये
दुधारू पशु की मौत पर मुआवजा........................50 हजार रुपये तक
बाढ़, सूखे से फसल का मुआवजा........................10 हजार रुपये तक
न्यूनतम मजदूरी........................8100 रुपये
फैक्ट्रियों, असंगठित क्षेत्र मजदूर की मौत पर मुआवजा........................एक लाख रुपये तक
दुकानदारों को नुकसान पर मुआवजा........................5 लाख रुपये तक
शहीद के परिवार को मदद........................आश्रित को सरकारी नौकरी
सरकारी अस्पतालों में इलाज........................मुफ्त
नंबरदारों का मानदेय........................1500 रुपये
चौकीदारों का मानदेय........................3500 रुपये
आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय........................7500 रुपये
आंगनबाड़ी सहायक का मानदेय........................3500 रुपये
मिनी आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय........................4000 रुपये
मिनी आंगनबाड़ी सहायक का मानदेय........................1500 रुपये
स्कूल, कालेज की छात्राएं........................मुफ्त बस पास
महिलाएं........................आवेदन शुल्क में आधी छूट

प्रापर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी की तिथि बढ़ी

हरियाणा सरकार ने बकाया प्रापर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर मिलने वाली छूट की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सावित्री जिंदल ने बताया कि प्रापर्टी टैक्स की अदायगी को लेकर जनता के भारी उत्साह को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

31 जनवरी तक के बकाया प्रापर्टी टैक्स की एकमुश्त अदायगी पर यह छूट दी जाएगी। बकाया प्रापर्टी टैक्स की अदायगी की यह तिथि पहले 31 दिसंबर तक थी।

नए साल से बिजली की शिकायतें एसएमएस से

हरियाणा के बिजली वितरण निगम नए साल में बिजली उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों का तुरंत निवारण करेंगे।

बिजली निगमों के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतें बुधवार से एसएमएस के माध्यम से भी दर्ज करवाने की सुविधा दी जाएगी।

अग्रवाल ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित उपभोक्ता अपनी शिकायतें अपने माबाइल सेट के मैसेज बॉक्स में खाता नंबर और शिकायत लिखकर 51969 पर दर्ज करवा सकता है।

जैसे ही उपभोक्ता की शिकायत प्रणाली पर प्राप्त होगी तो उसे एसएमएस में दिए लेखा नंबर के आधार पर पहचान कर संबंधित अधिकारी को भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्रणाली शिकायतकर्त्ता को शिकायत प्राप्ति की पावती एसएमएस द्वारा वापिस भेजेगा।

उसे शिकायत नंबर भी भेजेगा और निष्पादन के पहले से तय मानकों के आधार पर शिकायत निवारण में लगने वाले समय की सूचना दी जाएगी।
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छात्राएं करेंगी रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा

हरियाणा के स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को एक जनवरी से रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।

परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने बताया कि प्रदेश छात्राओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के लिए नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। निशुल्क बस पास सुविधा राज्य में स्थित हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को जारी किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पास की अधिकतम सीमा 60 किलोमीटर होगी। राज्य के स्कूल, कालेज और शैक्षणिक संस्थानों की सिफारिश के आधार पर छह महीने के लिए जारी किया जाएगा।

संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के सक्षम अधिकारी द्वारा छात्राओं की एक सत्यापित सूची संबंधित हरियाणा रोडवेज के डिपो में भेजी जाएगी।
सूची के अनुसार ही संबंधित महाप्रबंधक या उसके द्वारा निर्धारित अधिकारी के माध्यम से निशुल्क बस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बस पास का डिजायन और फारमेट एक समान ही होगा, हालांकि पास के रंग में बदलाव हो सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को अलग से निर्देश दिए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि छात्राओं को जारी किए जाने वाले निशुल्क बस पास के रिकार्ड को सही प्रकार से रखना होगा। यह सुविधा शैक्षणिक केंद्रों, कोचिंग केंद्रों, शिक्षा केंद्र, दूरस्थ शैक्षणिक केंद्र, हारट्रोन के फ्रेंचाइजी केंद्र और अन्य केंद्र, जो अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त हैं। उनको इस नीति के तहत कवर नहीं किया जाएगा।
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