सीबीआई अदालत द्वारा फर्जी सूची ठहराए जाने के बाद 3206 जेबीटी टीचरों के प्रमोशन के मामले में हरियाणा सरकार 14 फरवरी तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जाएगी। हाईकोर्ट ने इन टीचरों को प्रमोट करने का निर्देश दे रखा है। यह प्रमोशन 27 फरवरी तक करनी है मगर प्रदेश सरकार 14 फरवरी तक हाईकोर्ट में प्रमोशन का आदेश वापस लेने का आग्रह करेगी।
हरियाणा सरकार 14 फरवरी को जेबीटी टीचर मामले में सीबीआई अदालत का फैसला भी हाईकोर्ट के समक्ष रखेगी। इस बात पर फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जेबीटी टीचरों के बारे में हुई बैठक में किया गया।
शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बुधवार को कहा कि प्रदेश सरकार न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करेगी। कानूनी राय ली जा रही है। यह मामला अदालत के विचाराधीन है। प्रमोट करने के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि अदालत ने सभी जेबीटी अध्यापकों को नोटिस दे दिए हैं और राज्य सरकार अदालत के निर्देश के अनुसार ही फैसला कर रही है। अदालत का फैसला लागू किया जाएगा।