हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत परिवार की महिला को मुखिया का दर्जा दिया है।
इसके तहत परिवार की सबसे अधिक आयु की महिला, जो 18 वर्ष से कम की न हो। राशन कार्ड में परिवार की मुखिया होगी।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जिस परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला न हो, परंतु परिवार में 18 से कम आयु की महिला हो, तब परिवार के सबसे बडे़ पुरुष सदस्य को राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा कार्ड के मुखिया का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन महिला सदस्य के 18 वर्ष के होने पर वह पुरुष सदस्य के स्थान पर खाद्य सुरक्षा कार्ड में मुखिया होगी।