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Fatehabad News: किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

Mon, 25 Nov 2024 10:45 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में जिले के एक गांव निवासी युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में थाना सदर फतेहाबाद पुलिस ने 26 मई 2022 को नाबालिग की मां की शिकायत पर गांव के ही एक युवक के खिलाफ धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(3) व 6, 4, (2) पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में लड़की की माता ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी नहर पर बकरी चराने के लिए गई थी। उसी दौरान लड़की को गांव का ही एक युवक बहला फुसला कर कहीं ले गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पहले धारा 363, 366 के तहत केस दर्ज किया था। 3 जून 2022 को लड़की को बरामद किया गया। तब लड़की ने बताया था कि 26 मई 2022 को उनके गांव का ही एक युवक उसे पहले रेवाड़ी ले गया, वहां किसी गांव में एक कमरे में युवक ने उसके साथ 5-6 बार दुष्कर्म किया।
पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह किशोरी को पिछले डेढ़ साल से जानता है। 26 मई 2022 को जब वह खेत में बकरी चरा रही थी तो उस समय उसे अपनी बाइक पर बिठाकर साथ ले गया। मोटरसाइकिल भट्टू रेलवे स्टेशन पर खड़ा करके रेलगाड़ी में सवार होकर वे रेवाड़ी चले गए। उसके बाद वहां से हरिद्वार चले गए। हरिद्वार से जब लौट रहे थे तो युवती के चाचा ने हमें देख लिया और अपने साथ ले आए।
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मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने युवक को दोषी माना और उसे 20 साल की कैद व डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी को धारा 363 में 10 साल व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 10 साल व 25 हजार रुपये जुर्माना, 4 (2) पोक्सो एक्ट में 20 साल व 50 हजार रुपये जुर्माना, 6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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