अग्रवाल धर्मशाला में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सुरेंद्र पूनिया ने हलवाई एसोसिएशन की एक मीटिंग ली। इस मीटिंग में उन्होंने हलवाइयों को लैपटॉप के माध्यम से मिठाइयों पर टैग लगाने बारे विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में कोरोना की वजह से 3 नियम लागू होने थे, जिन्हें एक जून से लागू किया जाना था, लेकिन अब एक अक्टूबर से लागू किए गए हैं।
खाद्य पदार्थों के दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है और मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखना भी जरूरी है। पूरी साफ सफाई रखना भी अति जरूरी है, अगर कोई भी हलवाई इसकी उल्लंघना करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार दो लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई मिठाई मिलावटी पाई जाती है, तो उसे जेल भी हो सकती है। यह नियम एक अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो गया है। विभाग की ओर से जिले के भट्टू कलां में पहली मीटिंग है, इसके बाद अन्य कस्बों में भी सभी दुकानदारों को अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते हलवाइयों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिठाई की प्रत्येक ट्रे पर मिठाई की एक्सपायरी डेट जरूर लिखी होनी चाहिए।