फतेहाबाद जिला में बिना सुरक्षा गार्ड वाले एटीएम को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित बैंक मैनेजर को एटीएम के अंदर रजिस्टर रखना होगा, जिसमें आने-जाने वाले को अपना नाम पता दर्ज करना अनिवार्य होगा। एटीएम की देख रेख के लिए बैंक मैनेजर को स्वयं दिन में दो चक्कर लगाने होंगे।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक शिवचरण अत्री ने उपायुक्त डीके बेहरा के साथ मंत्रणा करने के बाद जारी किए हैं। पिछले दिनों फतेहाबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम उखाड़कर ले जाने के मामले में पुलिस विभाग अब हरकत में आया है। एसपी ने कहा कि सभी बैंकों के एटीएम मशीनों के अंदर कैमरे सही व चालू हालत में हो। एटीएम के बाहर सुरक्षा गार्ड होना चाहिए।
एटीएम के अंदर एक रजिस्टर रखा होना चाहिए जिसमें हर एटीएम के अंदर आने जाने वाले व्यक्ति के नाम पता व मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए। कोई व्यक्ति अधिक राशि निकलवाता है तो उसे अपनी सुरक्षा के प्रबंध के लिए बैंक सुनिश्चित करने के लिए कहे। बैंक मैनेजर या इंचार्ज एटीएम व बैंक में लगे कैमरे को चैक करते रहे। अगर कोई व्यक्ति बिना कारण अंदर आ जा रहा है तो बैंक कर्मी उससे पूछताछ कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बैंक को सूचित कर सकते हैं।
एसपी ने कहा कि सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि उपरोक्त नियमों की सख्ती से पालना करें। अगर किसी ने इन नियमों की पालना नहीं की तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने स्पष्ट कहा कि बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को सील कर दिया जाएगा। ज्ञात रहे कि पिछले दिनाें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम उखाड़ा गया था, उसमें न तो कोई गार्ड था और सीसीटीवी कैमरा भी मात्र औपचारिकता था। इसके अलावा एटीएम मशीन को सही ढंग से अटैच भी नहीं किया गया था। जिसको लेकर डीएसपी ने बैंक के मैनेजर को डांट लगाई थी।