रतिया में नगरपालिका की बिना मंजूरी लगे होर्डिंग्स उतारते कर्मचारी।
रतिया। नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल के निर्देश पर नगरपालिका प्रशासन ने शहर में विभिन्न मार्गों पर बिना मंजूरी होर्डिंग लगाने वालों पर शिकंजा कस दिया है। नगरपालिका प्रशासन ने वीरवार को 12 लोगों को बिना मंजूरी होर्डिंग लगने पर हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1989 और 1990 की धारा 11 के तहत नोटिस जारी कर जुर्माना सहित राशि भरने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी कि अगर जुर्माना राशि जल्द नहीं भरी गई तो अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवाया जाएगा।
नगरपालिका के सचिव संदीप कुमार ने बताया कि नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने शहरों में अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अनुपालन में सफाई निरीक्षक ओंकार सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसमें सफाई निरीक्षक समेत सफाई दरोगा मुकेश कुमार और भूप सिंह को शामिल किया गया।
उन्होंने बताया कि पूरे शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग और फ्लेक्स बोर्ड की वीडियोग्राफी करवाई गई है, जिसके बाद 12 लोगों को नोटिस दिया गया है। अवैध रूप से होर्डिंग लगने पर कलेक्टर रेट का एक प्रतिशत जुर्माना भी देना होगा। अन्यथा उनके खिलाफ पुलिस केस होगा। नगरपालिका प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद शहर में होर्डिंग लगाने वालों की चिंता बढ़ गई है।