फतेहाबाद। जमानत के लिए दोबारा बांड भरने के मामले में गांव सहनाल निवासी कुलदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे हिसार जेल भेज दिया गया है।
पुलिस को दी शिकायत में न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत के रीडर यादविंद्र सिंह ने बताया कि केस नंबर 639 में मनीष वर्मा उर्फ दीपक के खिलाफ चोरी का केस दर्ज था, उसके लिए जमानत के बांड भरे थे। उस समय कुलदीप सिंह से पूछा गया था कि क्या उसने पहले भी किसी की जमानत के लिए बांड भरा है, तो उसने मना कर दिया। बाद में जब आधार कार्ड के माध्यम से जानकारी ली गई तो पता चला कि आरोपी ने चेक बाउंस के मामले में न्यायाधीश गौरी नारंग की अदालत में भी इसी महीने 5 जनवरी को जमानत बांड भरा हुआ है। मनीष वर्मा की जमानत के लिए बांड भरने के दौरान कुलदीप सिंह ने हलफनामा दायर किया था कि उसने पहले किसी भी व्यक्ति की जमानत के लिए बांड नहीं भरा है। आरोपी ने झूठा हलफनामा दायर करके अदालत को गुमराह किया है। शहर पुलिस ने इस मामले में कुलदीप सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी व अदालत को गुमराह करने के मामले में केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।