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Fatehabad News: हत्या के मामले में महिला और उसके साथी को उम्रकैद

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव की अदालत ने हत्या मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार दिए गए महिला व उसके साथी को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में जाखल थाना पुलिस ने 30 नवंबर 2016 को गांव सिधानी निवासी सोहन की शिकायत पर आशा व उसके साथी विक्की निवासी गांव सिधानी के खिलाफ धारा 302 के तहत केस दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में सोहन ने बताया था कि उसका भाई मोहन उर्फ गगड़ मजदूरी करता था। 30 नवंबर 2016 को सुबह 9:30 बजे सूचना मिली कि मोहन उर्फ गगड़ की लाश खेल के मैदान में श्मशान घाट के पास पड़ी है। जब मौके पर जाकर देखा तो उसके सिर में चोट लगी हुई थी और सिर से काफी खून निकला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उसके भाई सोहन की शिकायत पर नामालूम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस तफ्तीश के दौरान पता चला कि मोहन की पत्नी आशा के गांव के ही विक्की के साथ अवैध संबंंध थे। इसके बाद पुलिस ने आशा को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका पति मोहन शराब का आदी था, जो हर रोज शराब के नशे में मारपीट करता था। महिला ने बताया कि इस कारण उसकी विक्की के साथ दोस्ती हो गई और उसने विक्की के साथ मिलकर अपने पति की सिर में ईंट व लोहे की सबल से वार करके हत्या कर दी थी। अदालत ने इस मामले में महिला आशा व उसके साथी विक्की को दोषी मानते हुए उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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