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Fatehabad News: चार साल की बच्ची से गलत हरकत करने के दोषी को 10 साल की कैद

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फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को 10 साल की कैद व एक लाख 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में तीव्रता से आठ माह में ही यह फैसला सुनाया है।
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इस मामले में फतेहाबाद पुलिस ने 13 फरवरी 2023 को पीड़िता की मां की शिकायत पर उसके गांव के रुलीराम के खिलाफ दुष्कर्म करने की कोशिश करने व पाॅक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया था कि उसकी चार साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी और वह घर में काम कर रही थी। इसी दौरान उसकी बेटी के चिल्लाने की आवाज आई और वह बाहर भागी तो उसकी बेटी ने बताया कि रूलीराम ने उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके दोषी को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद रूलीराम को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कैद व एक लाख 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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