फतेहाबाद। टोहाना क्षेत्र में पड़ोस की 10 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने पांच साल की कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, टोहाना एरिया निवासी पीड़िता की मां ने 14 अक्तूबर 2020 को टोहाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 10 साल की बेटी बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। वहां पर 50 वर्षीय दोषी आया और उसकी बेटी को बहला फुसलाकर खाली जगह पर ले गया और उससे अश्लील हरकत करने लगा। इसी दौरान किसी ने उनको सूचित कर दिया, जब वह मौके पर पहुंचे तो दोषी उसकी बेटी को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल की कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।