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रतिया के पेट्रोल पंप पर डकैती के मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद

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रतिया क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर डकैती के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में 11 सितंबर 2016 को रतिया पुलिस ने पांच आरोपियों गुरबाज सिंह, गुरमुख सिंह, महेंद्र, मनजीत व गगनदीप के खिलाफ धारा 395 आईपीसी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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गौरतलब है कि गांव पालसर निवासी प्रगट सिंह व गोरा सिंह ने बताया था कि वे रतिया स्थित गोदारा पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते हैं। 10 सितंबर 2016 की रात साढ़े 8 बजे एक स्विफ्ट कार में युवक ने 500 रुपये का तेल डालने को कहा। इतनी ही देर में युवक ने नीचे उतरकर कापा दिखाकर उससे रुपये मांगे। इसी बीच बाकी चार युवक भी पिस्तौल लेकर वहां आ गए और उसे ऑफिस में ले जाकर उसके साथी गोरा सिंह की जेब से चाबी निकाल ली। आरोपियों ने गोरा सिंह की बाजू पर कापे से वार किया और 35 हजार रुपये छीनकर गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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