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Fatehabad News: कर्मचारी को नहीं दिया वेतन आयोग का लाभ, बैंक की गाड़ी हुई कुर्क

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फतेहाबाद। एडिशनल सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अंबरदीप सिंह की अदालत के आदेश पर कोर्ट बेलीफ ने सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक फतेहाबाद की गाड़ी कुर्क कर ली। उल्लेखनीय है कि अदालत ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को पांचवें, छठे व सातवें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन का निर्धारण, प्रथम, द्वितीय व तृतीय एसीपी का निर्धारण कर लाभ न देने पर यह आदेश दिए थे।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक फतेहाबाद से 2018 में सेवानिवृत्त हुए मोहब्बतपुर निवासी मनीराम ने अपने अधिवक्ता के जरिए दीवानी अदालत फतेहाबाद में केस दायर कर लाभ दिलवाने की गुहार लगाई थी। इस पर अदालत ने सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक फरीदाबाद, सिरसा व फतेहाबाद को तलब करके जवाब मांगा था। उल्लेखनीय है कि मनीराम 1985 में सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक फरीदाबाद में सचिव के पद पर लगा था। 1995 में उसका तबादला सिरसा व 2003 में फतेहाबाद में हो गया। जहां से वह 2018 में सेवानिवृत हो गया।
बता दें कि मनीराम सचिव के पद पर ही लगा था और सचिव के पद से ही सेवानिवृत्त हो गया। उसे सर्विस के दौरान पांचवें, छठे व सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला, उसे सर्विस के दौरान मिलने वाली प्रथम, द्वितीय व तृतीय एसीपी भी नहीं मिली और न ही उसे कोई प्रमोशन मिली। इस पर दीवानी अदालत ने उसके हक में फैसला सुनाया था, लेकिन बैंक ने फैसले के मुताबिक कोई अमल नहीं किया। इस पर मनीराम ने अदालत में इजराय डालकर सिविल अदालत के फैसले को लागू करवाने की मांग की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कर्मचारी को लाभ दिलवाने के लिए बैंक की सरकारी गाड़ी को कुर्क करने के आदेश दिए थे। अदालत के बेलीफ ने इस गाड़ी को कुर्क कर लिया है।
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