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Fatehabad News: गांव भट्टू कलां के सरपंच प्रह्लाद सिंह को डीसी ने किया निलंबित

Mon, 28 Oct 2024 12:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
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भट्टू कलां। गांव भट्टू कलां के सरपंच प्रह्लाद सिंह को उपायुक्त मनदीप कौर ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरपंच के निलंबन आदेशों में कहा गया है कि सरपंच ने सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए 12 लाख 13 हजार 431 रुपये की सरकार को हानि पहुंचाई है।
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डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 (2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई में भाग लेने से रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। डीसी ने बीडीपीओ को आदेश जारी करते हुए कहा कि वह नियम अनुसार निलंबित सरपंच से ग्राम पंचायत का अचल व चल संपत्ति का रिकॉर्ड कब्जे में लें।
बता दें कि गांव भट्टू कलां निवासी जिला पार्षद प्रतिनिधि सतीश जांगड़ा उर्फ भाल सिंह ने एडीसी व डीसी को इसी साल 25 अप्रैल को लिखित रूप में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि भट्टू कलां सरपंच ने सामुदायिक पशु शेड (कम्युनिटी कैटल शेड) कानून की अवहेलना करते हुए किसी को व्यक्तिगत लाभ देने के लिए उसकी निजी जमीन पर बना दिया है। उपायुक्त ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए भट्टू कलां के बीडीपीओ को जांच के आदेश दिए। जांच में उक्त शेड में अनियमितता पाई गई। इसकी रिपोर्ट उन्होंने उपायुक्त को भजी। जिस पर कार्रवाई करते हुए सरपंच के निलंबन आदेश दिए गए हैं। बीडीपीओ अनिल कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि भट्टू कलां के सरपंच प्रह्लाद सिंह को उपायुक्त ने निलंबित कर दिया है।
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