हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक गांव में पिता अपनी 14 साल की बेटी से लगातार दुष्कर्म करता रहा। यही नहीं इस दौरान उसकी बेटी गर्भवती भी हो गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में फतेहाबाद जिले के गांव की एक 14 साल की किशोरी की शिकायत पर महिला पुलिस थाना फतेहाबाद ने एक सितंबर 2020 को उसके पिता के खिलाफ केस दर्ज किया था। महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में लीगल एड कौंसिल की मौजूदगी में बयान दर्ज करवाया था कि वह पांचवीं पास है और घरेलू काम करती है।
उसकी माता की तीन साल पहले मौत हो गई थी, उसकी माता की मौत के बाद उसका पिता उस पर गलत नीयत रखता था और दो साल से दुष्कर्म कर रहा था, जिससे वह चार माह की गर्भवती भी हो गई। इस पर पुलिस ने पीड़िता के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस की डिस्क्लोजर रिपोर्ट के मुताबिक दोषी ने अपना जुर्म मानते हुए कबूला की इस बात का पता उसके लड़के को चल गया था। इस पर उसने अपने खेत मालिक को सारी बात बताई। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज किया था। अब अदालत ने दोषी पिता को 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।