हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने नशे की गोलियां सप्लाई करने के दोषी व्यक्ति को 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में रतिया सदर पुलिस ने 21 सितंबर 2018 को गांव भरपूर निवासी संदीप कुमार को काबू करके उससे नशे की 3200 गोलियां बरामद की थीं।
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पुलिस ने दोषी के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार, संदीप ने पूछताछ में बताया था कि वह गांव में क्लीनिक खोले हुआ था। गांव में कई और क्लीनिक होने के कारण उसका काम नहीं चल रहा था।
नौकरी न मिलने के कारण उसने मेडिकल की दुकान भी खोल ली। इस दौरान उसकी मुलाकात हिसार के गांव भाना निवासी राजेश से हुई और राजेश ने उसे नशे की गोलियां बेचकर कमाई करने का लालच दिया।
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इसके बाद वह राजेश से नशे की गोलियां लेकर आसपास के गांवों में भी सप्लाई करता था। वह नौ हजार रुपये में यह गोलियां लेकर आया था, जिसमें से उसने कुछ बेच दी थीं। अदालत ने इस मामले में संदीप को दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।