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दो गुटों में हिंसक झड़प, एक की मौत, 11 घायल

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भूना। गांव बुवान में दो दिन पहले एक युवक की पिटाई की रंजिश को लेकर दो गुटों में हुए हिंसक संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दोनों पक्षों की दो महिलाओं सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। मृतक की पहचान हाजीराम निवासी बुवान के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक हाजीराम के भतीजे की शिकायत पर 22 लोगों के खिलाफ हत्या, मारपीट, घर पर हमला करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना रविवार देर रात की है। सूचना मिलते ही डीएसपी दलजीत सिंह व भूना थाना प्रभारी देवेंद्र नैन मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। बताया गया है कि दोनों पक्षों में इस मामले में जमकर गंडासे व कापे चले हैं।
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इसलिए हुआ विवाद
बुवान निवासी गौरव उर्फ गोरा दो दिन पहले गांव में ही अपने बिरादरी के घर रात्रि को घुस गया था। उसको पकड़ कर उसकी धुनाई कर दी थी। दूसरे पक्ष के कर्मजीत सिंह पुत्र मोहन लाल का आरोप है कि हमारे घर कुछ दिन पहले बकरी बगैरह चोरी हो गई थी। जिसके कारण अचानक रात्रि को घर में घुसने के कारण गौरव उर्फ गोरा को धमका कर घर से निकाल दिया था। उसी रंजिश को लेकर रविवार की देर सांय को दर्जनों की संख्या में गौरव पक्ष के लोगों ने उनके घर पर तेजधार हथियारों से हमला बोल दिया। हमले के दौरान उसके चाचा हाजी राम, अशोक कुमार, रवि, बिमला, सोहन लाल व सोमनाथ गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें भूना से अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। परंतु अग्रोहा में हाजी राम को मृत घोषित कर दिया गया। जबकि दूसरे पक्ष के गौरव उर्फ गोरा, लबी राम व उसकी मां सरोज को घायल होने के कारण भूना के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया।
सीएचसी में घायलों के पास बिठानी पड़ी पुलिस
झड़प में घायल दोनों पक्षों के आठ लोगों को भूना सीएचसी में उपचार के लिए दाखिल करवाया गया था। चूंकि एक ही अस्पताल में दोनों पक्षों के लोगों को दाखिल करवाया गया था। ऐसे में अस्पताल प्रांगण में दोनों पक्ष एक बार फिर से न भिड़ जाएं, इसलिए अस्पताल प्रांगण में ही मरीजों के पास पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त किया गया।
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इन पर हुआ हत्या का मामला दर्ज
थाना प्रभारी दवेंद्र नैन ने बताया कि पुलिस ने मृतक के भतीजे की शिकायत पर बुवान निवासी सुनील कुमार पुत्र मदन लाल, लबी व गौरव उर्फ गोरा तथा सेवक पुत्र रामलाल, मनप्रीत पुत्र रामू, बीरपाल व बेदपाल पुत्र मंगल, अंग्रेज सिंह व रोशन पुत्र रब्बी, योगराज पुत्र पूर्ण चंद, दीपक पुत्र चानन, रामू पुत्र भाग चंद, मदन लाल व रब्बी तथा सिंगारा पुत्र नत्थूराम, जोना पुत्र सिंगारा, बसंत पुत्र रामू, कुलदीप पुत्र रब्बी, टिंडी पत्नी रामू, महेंद्रो पत्नी मदन, शारदा पत्नी सिंगारा व सरोज पत्नी रामलाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 323, 452, 427, 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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