फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

फतेहाबाद: कुकर्म के दोषी को 20 साल की कैद, नौ साल के बालक को कोल्ड ड्रिंक का लालच देकर ले गया था अपने साथ

Wed, 16 Mar 2022 12:08 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद (हरियाणा)

सार

भूना पुलिस ने 6 जुलाई 2020 को भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी विजय सिंह के खिलाफ पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया था। 
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के फतेहाबाद में नौ वर्षीय बालक को कोल्ड ड्रिंक और खाने का लालच देकर उसके साथ कुकर्म करने के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद और 7500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार, भूना पुलिस ने 6 जुलाई 2020 को भूना क्षेत्र के एक गांव निवासी विजय सिंह के खिलाफ पीड़ित बालक के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 365, 506, पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बालक के पिता ने बताया था कि 5 जुलाई की शाम को उसका 9 साल का बेटा छोटी नहर पर नहा रहा था।

इसी दौरान दोषी विजय सिंह वहां आया और उसके बेटे को कोल्ड ड्रिंक व खाने का लालच देकर अपनी बाइक पर बैठाकर ले गया। आरोप था कि इसके बाद उसने उसके बेटे को सरकारी स्कूल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें ः रोहतक: दो नशा तस्करों को 10-10 साल की कैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
विज्ञापन


जब वह अपने बेटे को ढूंढते हुए छोटी नहर पर पहुंचे तो देखा कि दोषी उसके बेटे को बाइक पर लेकर आ रहा था और वह उसे देखते ही उसके बेटे को छोड़कर भाग गया। उसके बेटे ने उसे देखकर रोते हुए सारी आपबीती बताई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी विजय सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 365 में तीन साल की कैद व एक हजार हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में छह माह की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें