फतेहाबाद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव की अदालत ने नागरिक अस्पताल से दो दिन के नवजात का चोरी कर ले जाने वाली आरोपी महिला को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला सरनजीत कौर निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ला को 4 साल कैद व 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में शहर थाना फतेहाबाद पुलिस ने 11 जून 2019 को सुंदर सिंह निवासी भूथन खुर्द की शिकायत पर सरनजीत कौर निवासी गुरु नानकपुरा मोहल्ला के खिलाफ धारा 363 के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुंदर सिंह ने बताया था कि उसकी पत्नी राजप्रीत कौर को 9 जून 2019 को लड़का पैदा हुआ था।
मेरी पत्नी नागरिक अस्पताल के महिला वार्ड में दाखिल थी। पत्नी के पास एक औरत आई और कहने लगी कि हमारा भी सिरसा से एक डिलीवरी केस आने वाला है। यह बात कह कर वह हमारे पास काफी समय तक बैठी रही। 10 जून की रात को मेरी पत्नी महिला वार्ड में सोई हुई थी। सुबह करीब 5:30 बजे उसने देखा तो बच्चा गायब था।
सीसीटीवी कैमरे चेक करने पर पता चला कि वह नामालूम औरत बच्चे को उठाकर ले गई है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी महिला को 11 जून 2019 को ही गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बरामद कर लिया था। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला सरनजीत कौर को दोषी माना और उसे सजा सुनाई।