फतेहाबाद। लोकसभा आम चुनाव-2024 में प्रत्याशी द्वारा प्रचार हेतु भेजे जाने वाले एसएमएस का खर्च भी संबंधित प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले तक की अवधि में राजनीतिक प्रकृति के बल्क एसएमएस भेजने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राहुल नरवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उम्मीदवार की प्रचार अवधि के दौरान प्रचार के लिए बल्क (थोक) में भेजे गए एसएमएस को मिलने पर सेवा प्रदाता से इस पर हुए व्यय का अनुमान लगाकर उसके खाते में जोड़ दिया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए मतदान होने के लिए निश्चित किए गए समय की समाप्ति से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार से संबंधित थोक (बल्क) में एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल नरवाल ने कहा कि मीडिया माध्यमों का चुनाव प्रचार के लिए काफी उपयोग किया जा रहा है। जिले में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) कमेटी कार्य कर रही है। इसके साथ-साथ कमेटी द्वारा टीवी, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया की भी नियमित निगरानी की जा रही है।