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फीस भरने के बावजूद नहीं जारी हुआ एडमिट कार्ड

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फतेहाबाद। नौकरी के लिए अलग-अलग पदों के लिए आवेदन करने वाली उम्मीदवार को कोर्ट ने प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अनुसार फीस भरने के बावजूद एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया।
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याचिका पर फतेहाबाद की सिविल जज उदिता की अदालत ने सुनवाई करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिया है कि वह अग्रवाल कॉलोनी निवासी शिल्पा रानी को आगामी दिनों में होने वाली आयोग की परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी करे, ताकि याचिकाकर्ता इन परीक्षाओं में बैठ सके। परीक्षा के परिणाम अदालत के आदेश पर निर्भर रहेगा। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता शिल्पा रानी ने सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क, असिस्टेंट रेवेन्यू क्लर्क और जिलेदार के पद के लिए कैटेगरी नंबर 1412, 28 और 29 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा था। निर्धारित फीस भी शिप्ला ने पंजाब नेशनल बैंक में चालान के जरिये भरी थी। सीनियर अकाउंटेंट का 21 नवंबर 2021 को पेपर होना था, जिसके लिए शिल्पा ने एडमिट कार्ड डाऊनलोड करना चाहा तो वेबसाइट के जरिये पता चला कि शिल्पा की फीस नहीं भरी हुई है। आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय जाने पर भी समस्या का हल नहीं हुआ। इस बीच आयोग ने यह परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद जब नई तारीखें घोषित की गईं तो शिप्ला ने अपने वकील राजबीर सिंह के मार्फत अदालत में आयोग व पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ याचिका दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आयोग और पंजाब नेशनल बैंक को समन कर तलब किया। लेकिन आयोग की तरफ से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने इस पर आयोग को एक्स पार्टी करते हुए आदेश जारी किया कि आने वाली परीक्षा में बैठने के लिए याचिकाकर्ता को प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी किया जाए। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की एक परीक्षा 26 दिसंबर को होनी है।
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