फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के स्पेशल जज सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी को नशा देकर उससे दुष्कर्म करने के अभियुक्त को दोषी करार दिया है। दोषी को सजा 26 सितंबर को सुनाई जाएगी। महिला थाना पुलिस ने टोहाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग की शिकायत पर राजेंद्र उर्फ बिंटू के खिलाफ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने, पॉक्सो एक्ट की धारा-6 व आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी उनके गांव का ही था और उनके घर आना जाना था। जब वह 16 साल की थी तो वह आरोपी के घर गई थी। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी ने उसे चाय में नशा दे दिया और वह बेसुध हाे गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी सहमति के बिना उससे दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो ले लिए। बाद में वह उसे यह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार दो साल तक उससे दुष्कर्म करता रहा। तंग आकर उसने परिजनों को यह बात बता दी। इसके बाद वह थाने में आए और राजेंद्र उर्फ बिंटू के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह क बाद राजेंद्र उर्फ बिंटू को दोषी करार दिया है, उसे सजा 26 सितंबर को सुनाई जाएगी।