फतेहाबाद। जिला क्षेत्र की एक 14 साल की नाबालिग लड़की को बहलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। उसे सजा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी।
इस मामले में महिला थाना पुलिस ने चार जनवरी 2022 को रामफल के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी बाजार में सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान दोषी उसे बाइक पर अपने साथ अपनी ढाणी में ले गया और उसकी बेटी से जबरन दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी उसे दूसरे गांव की ओर लेकर जा रहा था तो उसकी बेटी बाइक से कूद गई और आरोपी मौके से फरार हो गया। अदालत ने रामफल को इस मामले में दोषी माना है। उसे सजा 12 सितंबर को सुनाई जाएगी। संवाद