फतेहाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी याचना की अदालत ने महिला का डेबिट कार्ड बदलकर उसके खाते से रुपये निकालने के लिए दो युवकों को दोषी पाया। अदालत ने दोनों दोषियों को 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस मामले में भूना थाना पुलिस ने 10 अक्तूबर 2017 को सुमन निवासी गांव जांडलीखुर्द की शिकायत पर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ धोखाधड़ी व चोरी का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सुमन ने बताया था कि वह भूना में सरकारी अस्पताल के सामने डेबिट कार्ड से रुपये निकाल रही थी, लेकिन रुपये नहीं निकल रहे थे। इसी दौरान वहां पर दो युवक आए और उसको मदद की पेशकश की। जब उसने उनको अपना डेबिट कार्ड दिया तो दोषियों ने बदल दिया। बाद में उसके खाते से 10 हजार व 1500 रुपये निकाल लिए गए।
इस मामले में भूना पुलिस ने रवि व विरेंद्र निवासी गांव डाटा को काबू किया था। दोनों ने पुलिस के समक्ष बताया था कि उन्होंने महिला का डेबिट कार्ड बदला था। इसके बाद वह हिमाचल प्रदेश चले गए और हिमाचल के पालमपुर में भी एक महिला का डेबिट कार्ड बदलकर उसके खाते से 39 हजार रुपये निकाले थे। अदालत ने दोनों को 3-3 साल की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।