अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोषी गांव दरियापुर निवासी गुलशन उर्फ गुलसी को दस वर्ष की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे सुनील जिंदल की अदालत ने दोषी गुलशन उर्फ गुलसी को धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की कठोर सजा व एक लाख रुपये जुर्माना जबकि धारा 27(बी)(आईआई) एंड ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट में एक साल की कठोर कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने का फैसला दिया है। दूसरे दोषी नंदकिशोर को सुबूतों के अभाव में बरी किया गया है।
यह था मामला
दरअसल, 2 मार्च 2019 को एएसआई सुरमे सिंह, एचसी भूपेंद्र सिंह, अंग्रेज सिंह, भूपेंद्र व चालक ईएएसआई राजेंद्र सिंह ने गश्त के दौरान गांव दरियापुर में हरिपुरा रोड पर दरियापुर निवासी गुलशन उर्फ गुलसी को नशे की गोलियों के 128 पत्तों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ धारा 22सी 27 ए-61-85 एनडीपीएस एक्ट और 18सी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत सदर थाना में केस दर्ज किया गया था। गुलशन उर्फ गुलसी ने पूछताछ में बताया था कि यह नशीले पत्ते उसने सिरसा बस अड्डे के पास किराये पर रहने वाले उसी के गांववासी नंदकिशोर उर्फ नंदु से 15 हजार रुपये में खरीदे थे। इसके बाद अगले दिन 3 मार्च 2019 को नंदकिशोर को गिरफ्तार किया गया।