चरखी दादरी। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सरकार किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी के रख-रखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण देती है। इसका मकसद पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। जिला उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियांवित की जा रही है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का पात्र ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख साठ हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक की ओर से ऋण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा और उस पशुपालक को ऋण केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। उन्होंने बताया कि 7 प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से 3 प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन के लिए चाहिए ये दस्तावेज
आवेदन करने के लिए पशुपालन को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।