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बाल श्रम अधिकारों की अवहेलना करने वाले पर करें कार्रवाई : एडीसी

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चरखी दादरी। बाल श्रम को रोकने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अनुराग ढालिया ने शुक्रवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा है कि बाल अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिला में बाल अधिकारों के हनन का एक भी मामला पाया जाए तो उसमें दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम को रोकने के लिए बुलाई गई बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत 14 साल या इससे कम आयु के बच्चों से काम करवाने, मजदूरी करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी नियोक्ता के पास 14 साल से कम आयु का श्रमिक पाया जाता है तो उस पर बीस हजार से पचास हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 6 माह से दो साल तक की सजा हो सकती है।
उन्होंने कहा कि 14 साल से 18 साल तक की आयु के किशोर को किसी खतरनाक उद्योग में श्रमिक रखना कानूनी अपराध है। श्रम निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि दादरी जिला में चाइल्ड लेबर की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया गया था। जिसमें सभी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, मिठाई की दुकानों पर छापामारी की गई थी। इस दौरान बाल श्रम का कोई मामला नहीं पाया गया। इस अवसर पर नगराधीश नरेंद्र कुमार, डीएसपी वीरेंद्र सिंह, जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन शिल्पी मडिय़ा, अर्चना, उप जिला शिक्षा अधिकारी जलधीर सिंह, कृपाल सिंह आदि उपस्थित रहे।
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