चरखी दादरी। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से लड़कियों व महिलाओं को देश व विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंकों से ऋण लेने पर ब्याज दर में पांच प्रतिशत अनुदान देय है। योजना का लाभ उठाने वाली महिला व लड़की का हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि महंगे ब्याज दर के अभाव में कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके लिए सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर पांच प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी दे रही है। लड़कियों व महिलाओं को तकनीकी शिक्षा, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए शिक्षा ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम की ओर से की जाती है।
उन्होंने बताया कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति सहित कोई अन्य शर्त नहीं है। इसके लिए लड़कियों व महिलाओं का हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना लड़कियों व महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता हैं।