भिवानी। पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने दादरी गेट निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत 10 साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।न्यायालय ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना किया है।
न्यायालय में पेश चालान के अनुसार 2022 में शहर थाना पुलिस में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस संबंध में शहर थाना पुलिस ने आरोपी युवक सोनू के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।