नशे के पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को न्यायालय ने तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
शहर थाना पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक दशरथ ने 20 जुलाई 2019 को देवसर चुंगी से एक व्यक्ति को 159 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान हालु मोहल्ला निवासी रिंकू के रूप में की गई। शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसी आधार पर एडिशनल सेशन जज सोनिका की अदालत ने रिंकू को दोषी करार देते हुए तीन साल का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना प्रबंधकों को आदेश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में नशे के पदार्थ बेचने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई अमल में लाकर आरोपियों को सजा दिलवाने का काम करें। वहीं आम जनता उनके आसपास बिकने वाले मादक पदार्थ की जानकारी संबंधित पुलिस थाना में निसंकोच होकर दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा।