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हत्या व आर्म्ज एक्ट के चार बदमाशों पर रखा पुलिस ने रखा ईनाम

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भिवानी। हत्या, हत्या प्रयास व आर्म्स एक्ट के मामलों में फरार चल रहे चार बदमाशों पर पुलिस ने प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम की घोषणा की है। आरोपियों का सुराग देने वाले का नाम व पता पुलिस द्वारा गुप्त रखा जाएगा।
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भिवानी में तोशाम, बहल और सिवानी पुलिस थानों में हत्या, हत्या प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत चारों के खिलाफ अलग-अलग केस दर्ज हैं। आरोपियों पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रोहतक संदीप खिरवार ने प्रत्येक बदमाश पर पांच-पांच हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है। आरोपी दलबीर उर्फ डालू वासी पिंजोखरा पर तोशाम थाने में हत्या व एससीएसटी एक्ट का केस दर्ज है। आरोपी बलजीत उर्फ विक्की वासी गरवा सिवानी पर हत्या प्रयास व एससीएसटी एक्ट का बहल पुलिस थाने में केस दर्ज है। आरोपी सोमबीर वासी गूगालवा हमिरवास, चुरू, राजस्थान पर आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत बहल थाने में केस दर्ज है। आरोपी सुंदर उर्फ काला वासी कांही, रोहतक पर शस्त्र अधिनियम के तहत सिवानी थाने में केस दर्ज है।
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने आम जनता से अपील की है कि चारों आरोपियों की सूचना देने वाले को पुलिस विभाग की तरफ से पांच हजार रुपये का ईनाम दिया जाएगा। अगर किसी के पास इन आरोपियों से जुड़ी कोई भी सूचना या जानकारी है तो वह संबंधित पुलिस को दे सकता है।
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