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चेक बाउंस मामले में न्यायालय ने सुनाई आरोपी को एक साल की सजा

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चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा
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नौ फीसदी ब्याज सहित लौटनी होगी दो लाख 70 हजार रुपये की की राशि
भिवानी। चेक बाउंस मामले में न्यायाधीश अविनाश यादव की कोर्ट ने दोषी योगेश को एक साल की कैद और नौ फीसदी ब्याज सहित जुर्माना देने की सजा सुनाई है।
बैंक कॉलोनी निवासी लव कुमार ने झज्जर निवासी योगेश को 2017 में दो लाख 70 हजार रुपये उधार दिए थे, जिसे लौटाने का वक्त आया तो योगेश ने एक चेक दो लाख 70 हजार का भरकर लव को दे दिया। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। उसके बाद लव कुमार ने अपने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से लीगल नोटिस भेजा। योगेश ने लीगल नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया, न पैसे दिए। इसके बाद लव कुमार ने अधिवक्ता मुकेश गुलिया के माध्यम से न्यायालय में केस दायर किया। न्यायाधीश अविनाश यादव की कोर्ट ने मुकेश गुलिया द्वारा रखे गए सभी तथ्यों और सुबूतों को सही मानते हुए योगेश को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की कैद व नौ फीसदी ब्याज सहित जुर्माना राशि देने की सजा सुनाई।
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एक ही पेन की स्याही से भरा जाए पूरा चेक : गुलिया
भिवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश गुलिया ने बताया कि रुपयों का लेनदेन करते समय खास तौर पर सावधानी रखें और किसी भी व्यक्ति से चेक लेते समय अपने सामने चेक पर हस्ताक्षर कराएं। यह भी ध्यान रखें कि चेक एक ही पेन की स्याही से भरा जाए। चेक से राशि के लेनदेन के मामलों में चेक बाउंस के मामले अत्यधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा भी दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। संवाद
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